पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार।

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सलीम अहमद – संवाददाता

काशीपुर एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार पर जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है, पुलिस ने पीड़ित पत्रकार की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमलावर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वीआईपी कालोनी, वार्ड नं. 8, मौ. ताली, ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद निवासी नईम खान राजा पुत्र स्व. रफीक खान ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 13/14 जून 2022 की रात्रि वह अपने भाई मुकीम खान के साथ ठाकुरद्वारा से अपनी सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर संख्या डीएन 12 सीसी 4475 में सवार होकर विजयनगर, काशीपुर आ रहा था कि पुराने ढेला पुल से थोड़ा ही आगे काशीपुर निवासी आरिफ पत्रकार अपने अन्य साथियों के साथ खड़ा था, जिसने उसकी गाड़ी देखते ही रुकने का इशारा किया और उसकी गाड़ी के आगे आ गया जिस पर उसने अपनी गाड़ी बायीं तरफ कच्ची रोड पर उतार दी तो आरिफ आदि ने घेरकर उसकी गाड़ी रुकवा दी।

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नईम खान ने बताया कि आरिफ पत्रकार, तनवीर व उनके अन्य तीन चार साथी उसे जबरदस्ती गाली देते हुए गाड़ी से उतरने को कहने लगे और बोले कि तू सुदर्शन चैनल का फर्जी पत्रकार है और तेरा चैनल भी फर्जी है, यह कहते हुए उन्होंने उसकी गाड़ी में लगा स्टीकर भी फाड़ दिया। वहीं आरिफ धार्मिक तौर पर भड़काऊ बातें कहने लगा। उसने बताया कि आरिफ ने उसे धमकी देते हुए कहा कि मुख्यमत्री से मेरे अच्छे सम्बन्ध है, अगर यह चैनल तूने काशीपुर में चलाया तो इसके एवज में तुझे हम लोगों को 50,000 रूपये हर महीने देने होंगे, अगर नही दिये तो तुझे जान से मार देंगे। हम लोगो का काशीपुर क्षेत्र में सिक्का चलता है।नईम ने बताया कि जब उसने और उसके भाई ने इन लोगों को समझाने की कोशीश की तो ये आवेश में आ गये। मैंने गाड़ी को अन्दर से लॉक कर दिया, गाड़ी के शीशे खुले होने के कारण इन लोगो ने बाहर से ही पकड़कर मेरे व मेरे भाई के मुँह पर थप्पड़ मारे।

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आरिफ ने अपनी कमर से तमंचा निकाला और उसकी बट से गाड़ी के अगले शीशे में मारकर उसे तोड़ दिया। मैंने तेजी से कार के शीशे बन्द कर दिये और जान बचाने के लिए गाड़ी को आगे बढ़ाया तो आरिफ बोला ने गाली देते हुए मेरे उपर जान से मारने की नीयत से निशाना लगाकर तमंचे से फायर कर दिया जो गाड़ी चलने के कारण मेरी गाड़ी के पिछले दरवाजे पर लगा। मुकीम मेरे बगल की सीट पर ही बैठा था, हम दोनो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे और आरिफ और उसके साथियो की डर से अपने रिश्तेदारी में जाकर छुप गये। क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नही था। पुलिस ने नईम खान की तहरीर के आधार पर धारा 307, 323, 386, 504 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हैं।

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